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अदालत परिसर में बंदरों, आवारा कुत्तों को खाने की वस्तुएं नहीं दें: दिल्ली उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली,28 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि उसके परिसर के अंदर बंदरों और आवारा कुत्तों जैसे प्राणियों को खाने की वस्तुएं नहीं दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय की प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी एक परिपत्र में अदालत ने सभी वकीलों, वादियों, कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों क्लिक »-www.ibc24.in

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