छत्तीसगढ़
ससुर के शासकीय सेवा में होने के आधार पर बहू को वंचित नहीं किया जा सकता अनुकंपा नियुक्ति से: बिलासपुर हाईकोर्ट
बिलासपुर: denied anukampa niyukti हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ससुर के शासकीय सेवा में होने के आधार पर बहू को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। Read More: मां-बाप ने मिलकर गर्म पानी से जला दिया नाबालिग बेटी का प्राइवेट पार्ट, करतूत जानकर क्लिक »-www.ibc24.in