छत्तीसगढ़
अपराधियों की अब खैर नहीं.. दोनों सदनों में पास हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल.. जानें क्या हैं प्रावधान
नई दिल्ली। सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस बिल में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के बायोमेट्रिक इंप्रेशन लेने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। पढ़ें- खैरागढ़ उपचुनाव की जंग, क्लिक »-www.ibc24.in