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अवसंरचना परियोजनाएं पर रोक लगाने में अदालतों को अनिच्छुक होना चाहिये : न्यायालय

नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका को सचेत करते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए और अदालतों को ऐसा करने में अनिच्छुक होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर न्यायाधीशों के पास तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों पर विचार करने क्लिक »-www.ibc24.in

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