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एनएसई की पूर्व मुखिया की जमानत अर्जी पर अदालत ने सीबीआई से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की जमानत अर्जी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से दो हफ्तों के भीतर पक्ष रखने को कहा है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एनएसई को-लोकेशन में क्लिक »-www.ibc24.in

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