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दिल्ली दंगा मामले में खालिद की जमानत अर्जी पर अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उमर खालिद द्वारा दिया गया भाषण अप्रिय और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं था। यह भाषण फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश के लिए उसके खिलाफ एक मामले का आधार बनता है। अदालत ने क्लिक »-www.ibc24.in

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