छत्तीसगढ़
न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में मिली 10 साल जेल की सजा निरस्त की
नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग भांजी के यौन उत्पीड़न के अभियुक्त की दोषसिद्धि और 10 वर्ष जेल की सजा यह कहते हुए निरस्त कर दी है कि वे अब शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं तथा यह अदालत वास्तविकता से आंखें मूंदकर उनके खुशहाल जीवन को क्लिक »-www.ibc24.in