छत्तीसगढ़
अदालत ने पैरोल आवेदन पर फैसला लेने में देरी को लेकर जेल अधीक्षक, जिलाधिकारी को फटकार लगाई
जोधपुर, 13 अप्रैल (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक कैदी के आकस्मिक पैरोल आवेदन को एक महीने से अधिक समय तक लटकाए रखने के लिये जेल अधीक्षक और बीकानेर के जिलाधिकारी को तलब किया है। न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने अधिकारियों से पूछा है कि क्लिक »-www.ibc24.in