नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) चंद्र प्रकाश वाधवा को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया और निचली अदालत को उनके खिलाफ आरोप, यदि कोई हो, तय करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, क्लिक »-www.ibc24.in