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रॉय को अयोग्य करार देने संबंधी याचिका को खारिज करने के फैसले को अदालत ने रद्द किया

कोलकाता, 11 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दलबदल के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक मुकुल रॉय को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करने संबंधी पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के आदेश को सोमवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश क्लिक »-www.ibc24.in

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