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अदालत ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

मुंबई, चार मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले को बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पी बी वराले और न्यायमूर्ति एस एम मोदक ने कहा कि पालघर पुलिस द्वारा अप्रैल 2021 में दर्ज प्राथमिकी कानून क्लिक »-www.ibc24.in

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