छत्तीसगढ़
न्यायालय ने यमुना एक्सप्रेसवे की आवंटियों से अतिरिक्त राशि की मांग को उचित ठहराया
नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वायईडीएसए) के उस निर्णय को सही ठहरा दिया जिसमें किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए भूमि आवंटियों से अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई क्लिक »-www.ibc24.in