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अदालत ने आधिकारिक लेटरहेड के दुरुपयोग के मामले में आजम खान को जमानत दी

लखनऊ, आठ मार्च (उप्र) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को आधिकारिक लेटरहेड और मुहर के दुरुपयोग के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने जमानत के लिए खान की याचिका को स्वीकार क्लिक »-www.ibc24.in

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