छत्तीसगढ़
मध्यस्थों द्वारा ‘अत्यधिक’ शुल्क वसूले जाने के ओएनजीसी के तर्क पर न्यायालय ने नाखुशी जताई
नयी दिल्ली, आठ मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ओएनजीसी की इस दलील पर नाखुशी जताई कि मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) ‘अत्यधिक और मनमाना’ शुल्क वसूल रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति के के वेणुगोपाल की पीठ ने कहा, ‘‘क्या हमें यह कहना चाहिए क्लिक »-www.ibc24.in