छत्तीसगढ़
न्यायालय का हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा की मुख्य परीक्षा 20 मई से कराने का निर्देश
नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)-2021 की मुख्य परीक्षा 20 मई से आयोजित कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग की ओर से पेश क्लिक »-www.ibc24.in