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न्यायालय ने शरद यादव को 31 मई तक अपना बंगला खाली करने, हलफनामा देने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को मानवीय आधार पर संसद सदस्य के रूप में आवंटित सरकारी बंगला खाली करने के लिए 31 मई, 2022 तक का समय दिया। शीर्ष अदालत ने यादव को एक सप्ताह के भीतर एक हलफनामा देने क्लिक »-www.ibc24.in

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