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अदालत ने कम नीट प्राप्तांक के कारण आयुर्वेद के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग की नहीं दी अनुमति

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो आयुर्वेद पाठ्यक्रम के उन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जिनके नीट के प्राप्तांक कम थे। आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक इन अभ्यर्थियों को अदालत ने राहत देने से इनकार कर क्लिक »-www.ibc24.in

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