court-asks-sdmc-not-to-remove-unauthorized-ramps-outside-houses-in-vasant-vihar-for-the-time-being
छत्तीसगढ़
अदालत ने एसडीएमसी को वसंत विहार में मकानों के बाहर फिलहाल अनधिकृत रैंप नहीं हटाने को कहा
नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को निर्देश दिया कि वह वसंत विहार इलाके में मकानों के बाहर बने अनधिकृत ‘रैंप’ को फिलहाल हटाने के लिए और कदम नहीं उठाए। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की क्लिक »-www.ibc24.in