नयी दिल्ली, छह मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी से संबंधित आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि इस बल की प्रकृति को देखते हुए ईमानदारी, अनुशासन एवं परस्पर विश्वास ‘सर्वोपरि’ है। गश्त ड्यूटी के दौरान यह कांस्टेबल सोता हुआ क्लिक »-www.ibc24.in