कोच्चि, 27 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को कथित रूप से यौन उत्पीड़न के पीड़ित एक नाबालिग का संरक्षण उसके माता-पिता को देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि बच्चे के माता-पिता का भावनात्मक सहयोग उसे सदमे से उबरने में मदद करेगा। नाबालिग क्लिक »-www.ibc24.in