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क्रूरता और व्यभिचार के कुछ मामले पत्नी के गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को समाप्त नहीं करते: अदालत

नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि क्रूरता और व्यभिचार के इक्का-दुक्का कृत्यों से किसी पत्नी का उसके पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने के लिए पति को एक निचली अदालत द्वारा दिये गये क्लिक »-www.ibc24.in

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