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ऐसे गलत आदेश का फायदा नहीं उठाने दिया जा सकता, जिसे बाद में दरकिनार कर दिया गया : न्यायालय

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि किसी को भी एक अदालत द्वारा पारित उस “गलत आदेश” का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे बाद में एक उच्च अदालत ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून की क्लिक »-www.ibc24.in

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