छत्तीसगढ़
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया ये आदेश
नयी दिल्ली: Anganwadi workers entitled to gratuity उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि आंगनवाड़ी क्लिक »-www.ibc24.in