छत्तीसगढ़
प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम में बड़ा बदलाव, अब CMHO दे सकेंगे सोनोग्राफी सेंटर्स की अनुमति
भोपाल: Sex Testing Prohibition Act गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब जिला कलेक्टर की जगह CMHO सोनोग्राफी सेंटर्स खोलने की अनुमति दे सकेंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। Read More: बड़ी राहत.. पिछले क्लिक »-www.ibc24.in