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अदालत परिसर में बंदरों को खाने-पीने की वस्तुएं देने से बचें: दिल्ली उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली,पांच मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं, वादियों और कर्मचारियों से अदालत परिसर में बंदरों को खाने-पीने का सामान देने से बचने को कहा है। प्रशासनिक शाखा की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने संबंधित व्यक्तियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है क्लिक »-www.ibc24.in

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