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एसोसिएशन अदालतों में अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते : उच्च न्यायालय

चेन्नई, तीन मई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई एसोसिएशन अदालतों में अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जब तक कि वे कमजोर तबके से ना हों। कई फैसलों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार ने कहा कि तमिलनाडु सर्वे ऑफिसर्स यूनियन (सेंट्रल) अपने क्लिक »-www.ibc24.in

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