छत्तीसगढ़
दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देते समय शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक आघात का भी ध्यान रखें : अदालत
मुंबई, 27 अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देते समय उन्हें लगी शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक आघात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को पारित एक आदेश में यह बात कही जिसकी एक प्रति क्लिक »-www.ibc24.in