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प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सभी आदेश, कदम अदालती आदेश के अधीन होंगे: पाकिस्तान की शीर्ष अदालत

इस्लामाबाद, तीन अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने रविवार को कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कदम अदालत के आदेश के अधीन होंगे। न्यायाधीश बंदियाल ने साथ ही इस हाई-प्रोफाइल मामले की क्लिक »-www.ibc24.in

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