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‘राजीव गांधी मामले में 36 साल कैद भुगतने के बाद दोषी को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता’

नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि वह राजीव गांधी हत्याकांड में 36 साल की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं कर सकता। अदालत ने यह देखते हुए कि सरकार ने एक “विचित्र” रुख अपनाया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल क्लिक »-www.ibc24.in

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