पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडर शामिल क्यों नहीं
पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडर शामिल क्यों नहीं

पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडर शामिल क्यों नहीं

22 दिसम्बर को होगी मामले की सुनवाई पटना, 14 दिसम्बर (हि.स.) । सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडरों को मौका दिए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पूछा है कि सिपाही नियुक्ति प्रकिया में ट्रांसजेंडरों के लिए आवेदन का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को तलब करते हुए अपना जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को 22 दिसंबर तक का समय दिया है। सिपाही बहाली मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने कहा कि जब नियुक्ति प्रक्रिया में महिला पुरुषों के आवेदन के लिए प्रावधान किये गए हैं तो ट्रांसजेंडरों के आवेदन करने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है। इस दिन सरकार को भी अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कुछ माह पहले ही सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। लेकिन परिणाम में धांधली और आवेदन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव रंजन/चंदा-hindusthansamachar.in

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