आरटीआई में विलंब से सूचना देने पर डीएसपी को लगी कड़ी फटकार
आरटीआई में विलंब से सूचना देने पर डीएसपी को लगी कड़ी फटकार

आरटीआई में विलंब से सूचना देने पर डीएसपी को लगी कड़ी फटकार

बेगूसराय, 06 नवम्बर (हि.स.)। सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक सह प्रथम अपीलीय अधिकारी अवकाश कुमार ने आवेदक गिरीश प्रसाद गुप्ता को विलंब से सूचना उपलब्ध कराने की रवैया से खिन्न होकर सूचना पदाधिकारी सह तेघड़ा डीएसपी को भविष्य में आरटीआई के आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता को आरटीआई एक्ट में निर्धारित 30 दिनों के अंदर की समय सीमा से देर से सूचना उपलब्ध कराने की लापरवाही पर खेद जताते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के लिए सख्त चेतावनी भी दिया है। आवेदक के अनुसार 15 अप्रैल 2020 को उन्होंने तेघड़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं फुलवड़िया थानाध्यक्ष द्वारा उन्हें अकारण प्रताड़ित करने एवं मारपीट किए जाने की घटना से संबंधित आधे दर्जन बिंदुओं पर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना की मांग की थी। लेकिन डीएसपी ने 64 दिनों के बाद और प्रथम अपील की सुनवाई के पश्चात आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध कराई है। एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आरटीआई एक्ट में 30 दिनों के बाद आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर 250 रुपया प्रतिदिन दर से अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है। लेकिन यह अधिकार केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग के पास है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार अपने अधीनस्थ लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए अपने वरीय पदाधिकारी एवं विभाग के पास अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश कर सकते है। जिसके कारण डीएसपी को कड़ी फटकार लगाई गई और उक्त आदेश की प्रति उन्हें और डीएसपी तेघड़ा को भी उपलब्ध कराई गई है। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र-hindusthansamachar.in

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