आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित वालों पर होगी कार्रवाई
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आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित वालों पर होगी कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों, डीएम व एसपी को जारी किया निर्देश बिहार में आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किये जाने का पुराना है इतिहास पटना, 09 दिसम्बर (हि.स.) । बिहार सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीएम-एसपी को पत्र भेजा है। बता दें कि बिहार के सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ताओं को सूचना मांगने के एवज में झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहे है। इतना ही नहीं, बिहार के करीब दो दर्जन आर टी आई कार्यकर्ताओं की हत्या तक हो चुकी है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व में यह निर्देश दिया गया था कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने वाले आवेदकों को दंड प्रक्रिया की धारा-107 के अंतर्गत फंसाने अथवा अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने से संबंधित मामलों की जांच कराई जाएगी तथा दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कठोर सजा दी जाएगी। सूचना मांगने वाले व्यक्तियों का सम्मान करते हुए सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया था। सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करने वालों कर्मियों-अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश है। सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किए जाने तथा उन पर हमला किए जाने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिश को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आरटीआई कार्यकर्ता को अगर धमकाया जाता है अथवा उस पर हमला होता है तो सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-18 के तहत सूचना आयोग में एक शिकायत वाद दायर किया जाए। राज्य सूचना आयोग इस शिकायत पर संज्ञान ले सकता है और इस संबंध में आवश्यक जांच कर सकता है.अगर आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला होता है तो शिकायत की जांच कर डीएम और एसपी कार्रवाई करें। डीएम-एसपी अनुपालन सुनिश्चित करें पत्र में कहा गया है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को मिलने वाली धमकी और हमले से संबंधित गंभीर मामलों को सिविल सोसायटी संज्ञान में लेते हुए राज्य अधिकारियों एवं राज्य सूचना आयोग के समक्ष रखें ताकि संबंधित संस्थाओं द्वारा ऐसे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव हिमांशु कुमार राय डीएम और एसपी इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव रंजन-hindusthansamachar.in

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