आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में मंथन शुरू,निर्देश जारीश,
आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में मंथन शुरू,निर्देश जारीश,

आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में मंथन शुरू,निर्देश जारीश,

मधुबनी,22 दिसम्बर (हि.स.)।संभावित पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किया है।मंगलवार को जिला निर्वाचन कोषांग सूत्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव अगले वर्ष 2021 में माह मार्च से मई के बीच होने की तैयारी है। पंचायत चुनाव के लिए प्रखंडों में निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को करना है।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है। विभागीय सूत्र ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा पत्र जारी कर पंचायत चुनाव की जानकारी से संबंधित सभी प्रारूप की बिन्दुुवार दिशा निर्देश भेजा गया है।आयोग के सचिव ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को बताया है कि प्रखंड निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति किया जाय। साथ ही निर्वाची पदाधिकारियो का नाम, पदनाम,मोबाईल विवरणी आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्राप्त सूत्रानुसार पंचायत आम निर्वाचन के लिए मतदान वर्ष 2021 में मार्च से मई के बीच अधिकतम नौ चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। पंचायत आम चुनाव के लिए तैयारी भी प्रारंभ की जा चुकी है। मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन, मतदाता सूची तैयार करने, मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। पंचायत आम चुनाव में प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पंचायत निर्वाचन में निर्वाची पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है। जिस कारण राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि जिन प्रखंडाें में बीडीओ का पद रिक्त है, उन प्रखंडों में अविलंब बीडीओ का पदस्थापन की जाए। आयोग के सचिव ने उक्त प्रधान सचिव से यह भी अनुरोध किया है कि जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध पूर्व के निर्वाचन से संबंधित अनियमितता का आरोप है या कार्रवाई चल रही है, वैसे पदस्थापित बीडीओ का स्थानांतरण करते हुए नए बीडीओ को पदस्थापित किया जाए, ताकि निर्वाचन की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। आयोग के सचिव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी पत्र भेजकर जिस जिले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पद रिक्त है, उस जिले में अविलंब जिला पंचायत राज पदाधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन का अनुरोध किया है। यह भी अनुरोध किया है कि जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध निर्वाचन से संबंधित अनियमितता का आरोप है या कार्रवाई चल रही है, वैसे पदाधिकारी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित नहीं किया जाए। साथ ही निर्वाचन कार्य में अनियमितता के आरोपी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्थानांतरित कर नए जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पदस्थापन करने का अनुरोध भी आयोग के सचिव ने किया है।हिन्दुस्थान समाचार/लम्बोदर-hindusthansamachar.in

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