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11 बजे तक ही खुली रहेगी दुकान, अनावश्यक बाहर निकलने पर रोक

बेगूसराय, 04 मई (हि.स.)। कोरोना के वायरल संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा 15 मई तक लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन के आदेश का अनुपालन करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। मंगलवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी अवकाश कुमार ने थाना से लेकर जिला स्तर तक के सभी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। डीएम एवं एसपी ने सभी अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि पांच से 15 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। खाद्य सामग्री, दूध, फल, सब्जी एवं मांस-मछली की दुकान भी सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खुला रहेगा। सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर पैदल सहित अनावश्यक आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दवा की दुकान, अस्पताल, बैंकिंग, बीमा, औद्योगिक कार्य एवं विनिर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कृषि, पेट्रोल पंप, गैस, निजी सुरक्षा सेवा तथा ठेला पर घूम कर फल एवं सब्जी आदि की बिक्री जारी रहेगा। क्षमता से 50 प्रतिशत सवारी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ सैवा में प्रयुक्त वाहन, संबंधित कार्यालय के सरकारी वाहन, ई-पास वाले निजी वाहन, मालवाहक वाहन, हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जाने वाले संबंधित यात्रा टिकट के साथ जाने वाले यात्रियों का वाहन एवं अंतर राज्यीय मार्गों पर परिचालित वाहन को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स एवं होटलों में भी सिर्फ होम डिलीवरी होगी, 50 व्यक्ति के साथ विवाह समारोह होंगे, लेकिन बरात का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और डीजे पर भी रोक रहेगी। इसकी सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पहले देनी होगी। डीएम ने बताया कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर स्थल चिन्हित कर सामुदायिक किचन शुरू किए जाएंगेे। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना के तहत रोजगार के साधन विकसित किए जाएंगे। मई माह में सभी राशन कार्ड धारियों को अनाज मुफ्त में मिलेगा। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/चंदा

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