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खाद्य पदार्थों की दर तय, मनमाना दाम वसूलने पर होगी कार्रवाई

बेगूसराय, 20 मई (हि.स.)। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य सामग्रियों के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर बाजार सर्वे के अनुसार जिला आपूर्ति विभाग ने सभी आवश्यक खाद्य सामग्रियों का थोक एवं खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिया है। डीएम के निर्देश के आलोक में जिले भर के अधिकारी लगातार दुकानों का निरीक्षण कर निर्धारित मूल्य पर समान बेचने का निर्देश दे रहे हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने पर दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने थोक एवं खुदरा सामान की नयी मूल्य तालिका जारी की है तथा प्रत्येक दिन बाजार के आधार पर कीमतें तय की जा रही हैं। आपूर्ति विभाग द्वारा गुरुवार को जारी सूची के मुताबिक चावल 30 से 40 रुपये किलो, गेहूं 16 से 18 रुपये किलो, गेहूं का आटा 24-25 रुपये किलो, चने की दाल 80 रुपये किलो, अरहर की दाल 110 रुपये किलो, उड़द की दाल 120 रुपये किलो, मूंग की दाल 120 रुपये किलो, मसूर दाल 90 रुपये किलो एवं चीनी की कीमत 40 रुपये किलो तय की गयी है। इसके साथ ही दूध (सुधा) की कीमत 48 रुपये लीटर, सरसों तेल (धारा ब्रांड) 180 रुपये किलो, सरसों तेल (हवाई घोड़ा ब्रांड) 170 रुपये किलो, वनस्पति तेल 105 रुपये किलो, फार्च्यून का सोया तेल 160 रुपये किलो, गुड़ 45 रुपये किलो, टाटा चाय 200 रुपये किलो, नमक 12 रुपये किलो, आलू 18 से 20 रुपये किलो, प्याज 20 से 22 रुपये किलो तथा टमाटर की कीमत 20 रुपये किलो तय की गयी है। उल्लेखनीय है कि बाजार में कुछ दुकानदार लोगों से मनमाना दाम वसूल रहे हैं। सरसों का तेल 220 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं, जिसके कारण जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/विभाकर

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