Bihar News: लालू यादव को ग्वालियर के MP-MLA कोर्ट से लगा बड़ा झटका, आर्म्स एक्ट के तहत अरेस्ट वारंट जारी

Bihar News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट ने 1995-97 में हथियारों और गोला-बारूद की अवैध खरीद से संबंधित एक मामले में लालू यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है।
Lalu Yadav
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले के बाद अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर की विशेष अदालत ने 1995-97 में हथियारों और गोला-बारूद की अवैध खरीद से संबंधित एक मामले में RJD सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है।

MP-MLA कोर्ट ने जारी किया वारंट

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित विशेष अदालत MP-MLA कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) महेंद्र सैनी ने 75 वर्षीय लालू यादव के खिलाफ 5 मार्च को स्थायी वारंट जारी किया।

मामले में कुल 23 आरोपी

MP-MLA कोर्ट कहा कि 1995-97 का मामला फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके यहां एक अधिकृत डीलर से हथियार खरीदे जाने से संबंधित है। इस मामले में 23 आरोपी थे। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है जबकि 14 फरार चल रहे हैं। वहीं, 6 के खिलाफ ट्रायल जारी है। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अप्रैल 1998 में पुलिस ने लालू प्रसाद यादव पुत्र कुंद्रिका सिंह का फरारी पंचनामा तैयार किया जबकि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंदन राय है। यह मुकदमा इंदरगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और सभी पर आरोप-पत्र दायर किया गया है। इनमें से यादव को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, RJD नेता की ओर से कोई भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

चारा घोटाले में भी दोषी लालू यादव

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वकील राकेश पांडे ने कहा कि जमानती, गिरफ्तारी या गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील होने के बाद स्थायी गिरफ्तारी वारंट तब जारी किया जाता है। जब आरोपी अदालत के सामने पेश नहीं होता है। बिहार (अब झारखंड) में चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए और जेल गए यादव को अप्रैल 2021 से जमानत पर रिहा चल रहे हैं।

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