मुंगेर, 04 जून। (हि.स.)। बिहार में 15 जून के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का संचालन परामर्शी समितियों के माध्यम से होगा।सरकार अध्यादेश के जरिए‘ पंचायती राज अधिनियम-2006‘में संशोधन लाने जा रही है । यह ‘पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2021‘ कहलाएगा।इसमें जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों के संचालन के लिए कानून में संशोधन किया जायेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय का जनता दल यूनाइटेड के मुख्य जिला प्रवक्ता मनोरंजन मजुमदार ने स्वागत किया है । उन्होंने कहा है कि मख्यमंत्री नीतीश कुमार त्रिस्तरीय पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों को परामर्शदात्री समिति के माध्यम से काम करने का मौका दे रहे हैं जो स्वागतयोग्य है । राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता मंटू शर्मा ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है।उनका आरोप है कि राज्य सरकार परामर्शी समितियों के माध्यम से ‘ब्यूरोक्रेैसी‘‘ को बढ़ावा दे रही है । इस व्यवस्था में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हिन्दुस्थान समाचार /श्रीकृष्ण




