Jobs in Bihar: नीतीश के इस फैसले से बिहार में अब आएगी जॉब्स की बहार, धड़ाधड़ मिलेगी सरकारी नौकरी

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1.78 लाख से ऊपर शिक्षक बहाली समेत कुल 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
नीतीश कुमार
नीतीश कुमार

पटना, एजेंसी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1.78 लाख से ऊपर शिक्षक बहाली समेत कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने शिक्षक नियमावली 2023 पर अपनी मुहर लगाई। इसके बाद बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए कदम

इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया।एक अक्टूबर से इन दोनों नगर निगम क्षेत्र में पंद्रह साल पुरानी व्यवसायिक गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। साथ ही गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर 30 सितम्बर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार सरकार ने स्वच्छ ईंधन योजना 2019 का 31 मार्च, 2024 तक अवधि विस्तार कर दिया है। इसका क्षेत्र अब पटना के साथ गया और मुजफ्फरपुर भी होगा। तिपहिया मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है।

पंचायत भवनों के लिए 41 अरब की स्वीकृति

सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए एक साथ दो हजार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। दो हजार पंचायत सरकार भवनों के लिए सरकार ने 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट ने दी।

नई शिक्षक बहाली नियमावली पर फैसला

बिहार सरकार की नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के 39,758 पद, जिला संवर्ग के मूल कोटि के 40,185 पद, विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि और स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सृजित पद को प्रत्यर्पित करते हुए कक्षा 1 से 5 वीं तक के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 85,477 पद एवं वर्ग 6 से 8 वीं तक के लिए विशेष अध्यापक के स्नातक कोटि के लिए 1,745 पदों के सृजन के साथ 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए कुल 90,804 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है बीपीएससी की परीक्षा पास कर बहाल हुए शिक्षकों का सरकार ने वेतन निर्धारण कर दिया है। सरकार कक्षा 1-5 तक के शिक्षकों को 25 हजार, कक्षा 6-8 तक के शिक्षकों को 28 हजार, कक्षा 9-10 के शिक्षकों को 31 हजार और कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों को 32 हजार रुपये मूल वेतन देगी। इसके अलावा राज्यकर्मियों को मिलने वाले अन्य वेतन भत्ते भी शिक्षकों को मिलेंगे।

क्या है नई नियमावली?

शिक्षक बहाली की नई नियमावली के मुताबिक अब टीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होगा। शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों के लाख विरोध के बावजूद सरकार ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब बीपीएससी जल्द ही शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर देगा। हालांकि, शिक्षक संघ ने इसे शिक्षकों के साथ छलावा बताया है और सरकार के फैसले का विरोध जताने का ऐलान कर दिया है।

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