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भोजपुर में बालू के अवैध कारोबार पर डीएम ने कसा सिकंजा,पोकलेन को थाने में सूचीबद्ध और सत्यापित कराने का आदेश

आरा,23 मई(हि.स.)। भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जिले में बालू के अवैध खनन,परिचालन एवं भंडारण को रोकने के लिए एकबार फिर सख्त कदम उठाया है।उन्होंने बालू के काले कारोबार को रोकने के लिए जिले में पोक लेन मशीनों और लोडर मशीनों के मालिकों की पूरी सूची एकत्रित करने का निर्देश थानों की पुलिस को दिया है। जिलाधिकारी ने पोकलेन और लोडर मशीनों के मालिकों को सूचित किया है कि जब तक सोन नद से बालू के खनन,परिचालन एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगा है तब तक वे पोक लेन और लोडर मशीनों को बालू खनन के कार्यो के लिए इस्तेमाल में नही लावें। उन्होंने सभी ऐसे मशीनों को स्थानीय थानों से आगामी 25 मई तक सत्यापन कराकर सूचीबद्ध कराने के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि बालू के अवैध खनन, परिचालन और भंडारण की रोकथाम के लिए जिले में व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में जिले में बालू घाटों का संचालन बंद है । उसके बावजूद विभिन्न माध्यमों से जिला प्रशासन को लगातार ऐसी खबर मिल रही है कि खनन माफियाओं के द्वारा बालू का अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भंडारण किया जा रहा है।साथ ही व्यापक पैमाने पर अवैध बालू उत्खनन कर स्टाक करने हेतु इन लोगों द्वारा पोकलेन मशीन एवं लोडर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद रविवार को इसे रोकने के लिए सोन नद क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानाध्यक्ष को निदेशित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत जितने भी पोकलेन मशीन और लोडर मशीन है, उसकी सूचना एकत्रित कर इनके मालिकों के नाम एवं पता सहित सूची का संधारण किया जाय एवं इनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जाए। सभी थानाध्यक्षों को भी निदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत जितने भी पोकलेन और लोडर मशीन है , उसको चिन्ह्ति करते हुए मशीन एवं उसके मालिक का पूर्ण विवरणी सहित सूची संधारित करेंगे , साथ ही सभी थानाध्यक्ष एवं खनन विभाग के पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि गैर सूचीबद्ध अथवा अवैध खनन में संलिप्त फोकलेन व लोडर मशीन को जब्त करते हुए उनके मालिकों के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाय। अवैध उत्खनन से जुड़े वैसे लगभग एक सौ व्यक्तियों को चिन्ह्ति किया गया है, जिन पर अवैध खनन से संबंधित मामले दर्ज हैं। उन सभी मामलों में प्राथमिकता के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है । उल्लेखनीय है कि इस माह छापेमारी में बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त 13 फोकलेन एवं 03 लोडर मशीन को जब्त किया गया है । जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि कहीं भी बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने और उसमें फोकलेन और लोडर मशीन के प्रयोग का मामला दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना जिला गोपनीय प्रशाखा में कार्यरत दूरभाष संख्या 06182-233311 पर दें। जिला प्रशासन ने लोगो से यह भी अपील की है कि सूचना देने वाले के पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र

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