डीएम ने प्रेसवार्ता में सरकार की नई गाइड लाइन का पालन करने का दिया निर्देश

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सहरसा,19 अप्रैल (हि.स.)। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा की जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है।रविवार को 161 नए संक्रमित मरीजों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1561 तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 337 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। जबकि 14 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस दौरान अब तक कोरोना संक्रमण से जिले में दो मरीज की मौत हो चुकी है।शहरी क्षेत्र में 73 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 27 प्रतिशत लोग संक्रमित हुए हैं।उन्होने कहा कि महिषी प्रखंड के एक गांव में 15 पाजिटिव मरीज मिले हैं। उसी प्रकार सतर कटैया, सौर बजार सहित कुल 31 गाँव में मरीज मिले हैं। जिनका होम आइसोलोशन में इलाज किया जा रहा है । जिले में अब तक 56 हजार 468 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि रविवार को कोरोना संक्रमण से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिसका मुख्य कारण जांच में विलंब होना है।उन्होंने कहा कि वायरस काफी जल्दी संक्रमित कर रहा है।लोगों को समय नहीं दे रहा है।लोगों को चाहिए कि जब भी संक्रमण से संबंधित संदेश हो तो तत्काल टेस्ट करा लें। जिससे जान को खतरा ना हो।उन्होंने आम लोगों से अपील कर कहा की संक्रमण के किसी भी संदेह पर तत्काल टेस्ट करा लें एवं चिकित्सक के सलाह पर दवाई लेते हुए आइसोलेशन में रहें। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में माइक्रो कंटेंटमेंट जोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व की तरह कंटेंटमेंट बनाया गया है।अब तक 176 कंटेंटमेंट बनाए गए हैं। जिनमें 107 शहरी क्षेत्र में हैंं। जबकि 69 ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेंटमेंट जोन बनाए गए हैं। उन्होंने बंदी को लेकर कहा कि 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।इस दौरान रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। बाजार संध्या छह बजे के बाद बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। संध्या छह बजे के बाद ढाबा, रेस्टोरेंट में बैठ कर लोग भोजन नहीं कर सकेंगे। ढाबा, होटल संचालक रात्रि नौ बजे तक ही ऑनलाइन सर्विस दे सकेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि में गश्ती तेज की जाएगी। 24 घंटे मेडिकल दुकान खुले रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।श्राद्ध में 25 एवं विवाह में एक सौ लोगों से अधिक नहीं जा सकेंगे। आम जनों के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी। इन सभी प्रतिबंधों से आवश्यक सेवाओं पर छूट रहेगी। ई-कॉमर्स की गतिविधियां एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन पर कोई रोक नहीं होगी। निर्माण कार्य एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।इस अवधि में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूर्व में मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित किए गए हैं। जिसका अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/अजय

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