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कोंडागांव : जिले में समस्त विवाह कार्यक्रमों पर 9 मई से प्रशासन ने लगाया प्रतिबन्ध

कोण्डागांव, 08 मई (हि.स.)। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में संक्रमण के कारणों का पता लगाने के लिए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के आदेश पर एक्टिव सर्विलांस एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य सम्पूर्ण जिले में कराया गया था। जिसके रिपोर्ट के अध्ययन में पाया गया कि जिले में 15 दिनों में आये कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में 31 प्रतिशत संक्रमण के मामले कहीं ना कहीं शादियों में जाने से फैले हैं। इन शादियों में पहले 20 एवं बाद में केवल 10 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रदाय की गई थी। परन्तु बार बार वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर समझाइश, जागरूकता अभियान एवं शादियों पर अधिक लोग होने पर कार्यवाही करने के बाद भी लोगों द्वारा शादियों में नियत संख्या से अधिक लोगों को सम्मिलित किया जा रहा था। अब तक कुल 645 अनुमति प्राप्त शादियों में से 490 विवाह स्थलों में प्रशासनिक दल द्वारा निरीक्षण कर 99 में अनुमति से अधिक लोग प्राप्त होने पर 3 लाख 41 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। इन शादियों में कोरोना जांच से कुल 258 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। जिसके बाद भी लोगों द्वारा कोरोना दिशा निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर 09 मई 2021 से आगामी आदेश पर्यन्त तक जिले में समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिन वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु पूर्व में अनुमति दी गई है एवं जिनका पाणिग्रहण एवं लग्न कार्यक्रम 08 मई को निर्धारित था, वे 08 मई को वर पक्ष से 05 सदस्य एवं वधु पक्ष से 05 सदस्य, अधिकतम कुल 10 सदस्यों की उपस्थिति में पाणिग्रहण एवं लग्न कार्यक्रम संपादित कर सकेंगे। उसके पश्चात शेष समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु जिले के संबंधित तहसीलदारों द्वारा जिन्हें अनुमति प्रदाय की गई है, उनको इस आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव गुप्ता

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