कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को दी चेतावनी, कहा- पूरे भारत में बंद कर सकते हैं प्लेटफॉर्म

दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकरनकाट्टे की रहने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित की पीठ ने सोशल मीडिया कंपनी को यह चेतावनी दी है।
Karnataka High Court
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नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को बुधवार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि फेसबुक प्रदेश की पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट इसकी सेवाओं को पूरे देश में बंद करने के बारे में भी विचार कर सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी सऊदी अरब में कैद एक भारतीय से जुड़े केस की जांच को लेकर की है। आरोप है कि फेसबुक इस मामले में कर्नाटक पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।

दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकरनकाट्टे की रहने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित की पीठ ने सोशल मीडिया कंपनी को यह चेतावनी दी है। बेंच ने जरूरी जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।

सरकार से भी मांगा जवाब
बेंच ने केंद्र सरकार सवाल किया कि सऊदी अरब में एक भारतीय नागरिक की फर्जी गिरफ्तारी के मामले पर अब तक हमारी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने मंगलुरु पुलिस को जांच जारी रखने और रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए हैं। 

क्या है मामला?
कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता कविता ने बताया कि उनके पति शैलेश कुमार (52) पिछले 25 सालों से सऊदी अरब की एक कंपनी में काम कर रहे थे। कविता ने बताया कि उनके पति ने 2019 में CAA और एनआरसी के समर्थन में फेसबुक पोस्ट डाला था। लेकिन कुछ अज्ञात लोगों ने उनके नाम पर फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर सऊदी अरब के शासक और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाले। जैसे ही शैलेश को यह बात पता चली, उन्होंने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी।

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