दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकरनकाट्टे की रहने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित की पीठ ने सोशल मीडिया कंपनी को यह चेतावनी दी है।