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जगदलपुर:बस्तर जिले में 15 अप्रैल की शाम से 22 अप्रैल तक संपूर्ण लॉक डाऊन

जगदलपुर,14 अप्रेल(हि.स.)। जिले में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल की शाम से लेकर 22 अप्रैल की रात तक संपूर्ण लॉक डाऊन लागू करने का फैसला मंगलवार की देर शाम तक कलेक्टोरेट में चली बैठक में निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्री बंसल के मुताबिक बस्तर जिले के सभी ब्लाकों में यह आदेश प्रभावशील रहेगा। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि जिले में पहले से धारा 144 लागू है। बावजूद संक्रमण की रफ्तार पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में संपूर्ण लॉकडाऊन ही विकल्प नजर आ रहा था। जारी आदेश के मुताबिक 15 अप्रैल की शाम6बजे के बाद लागू होने वाला लॉक डाऊन 22 अप्रैल की रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। केवल मेडिकलदुकानों और दैनिक उपयोग की आवश्यकता वाली चीजों, फल, सब्जी, दूध की दुकानोंको समय-समय पर खुला रखने के निर्देश दिए जाएंगे। इस दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंदरहेंगी, साथ ही सभी केंद्रीय, शासकीय, अशासकीय, निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे टेलीकॉम के संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाप, रेकपाइंट पर लोडिंग अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंगहेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिकगतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन अस्पताल, एटीएम काऊंटर खुले रहेंगे। कोविड टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड जांचके लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केंद्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब तक आने-जाने की अनुमति होगी, लेकिनअनावश्यक भ्रमण पर सख्ती बरती जाएगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बसस्टैंड, अस्पताल आवागमन हेतु ऑटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, लेकिनअन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल स्टोर्स के अलावा पेट्रोल पंपों को भी खुला रखने के आदेश दिए गए हैं। दवाओं की होमडिलीवरी की व्यवस्था को दवा दुकानदार प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालक भी सरकारी वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, अस्पताल-मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन-एंबुलेंस और एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, न्यूज पेपरोंके हॉकर, दूध वाहन और राज्य में न रुकते हुए दूसरे राज्य तक सीधेआने-जाने वाली वाहनों को डीजल-पेट्रोल दिया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे

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