पाकिस्तान में कैसे चुनी जाती है सरकार? पड़ोसी देश में भारत से कितना अलग है वोटिंग प्रोसेस, जानें सबकुछ

Pakistan News: पाकिस्तान के आम चुनाव अगस्त 2023 से पेंडिंग हैं। फिलहाल वहां की सरकार केयर टेकर प्रधानमंत्री चला रहे हैं। इस साल फरवरी में पाकिस्तान में चुनाव होंगे।
बिलावल भुट्टो, शाहबाज़ शरीफ और इमरान खान पाकिस्तान चुनाव के मुख्य चेहरे हैं।
बिलावल भुट्टो, शाहबाज़ शरीफ और इमरान खान पाकिस्तान चुनाव के मुख्य चेहरे हैं।social media

रफ्तार डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान में इसी साल आम चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी से शुरू होंगे। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इस वजह से वहां के चुनाव भारत के लिए मायने रखते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? वहां आम चुनाव की प्रक्रिया क्या है? भारत से कितनी अलग है और वहां का कार्यकाल कितना होता है?

क्या होती है चुनाव की व्यवस्था?

पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है। यह अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है। साल1960 संसद कराची में थी, इसके बाद संसद को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गाय। भारत की तरह पाकिस्तान की संसद में भी दो सदन हैं। ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को नैशनल एसेंबली कहा जाता है। नैशनल एसेंबली के सदस्यों को जनता वोटिंग से चुनती है। नैशनल एसेंबली में चुने गए नेता बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुनते हैं। वहीं सीनेट के सदस्य उसी तरह चुने जाते हैं जैसे भारत में राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। नैशनल एसेंबली का कार्यकाल पांच साल का होता है और सीनेट के सदस्य छह साल के लिए चुने जाते हैं।

बैलट पेपर से होता है चुनाव

पाकिस्तान में अभी भी बैलट पेपर से चुनाव होता है। पाकिस्तान में अभी तक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। इस वजह से चुनाव के बाद वोटों की गिनती में वहां काफी समय लग जाता है। कई बार दो दिन और कुछ सीटों पर वोट गिनने में उससे भी ज्यादा समय लग जाता है।

केयरटेकर प्रधानमंत्री का क्या होता है नियम

पाकिस्तान को इस वक्त वहां के केयर टेकर प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। अगस्त, 2023 से अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम हैं। दरअसल, पाकिस्तान की नैशनल एसेंबली का कार्यकाल अगस्त में 2023 में खत्म हो गया। पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार, पांच साल पूरे होने पर नेशनल असेंबली को भंग करना जरूरी है। इस वजह से 2018 में चुनी गई नैशनल एसेंबली को भंग कर दिया गया। हालांकि, राजनैतिक उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान में चुनाव हो नहीं पाए, इस वजह से केयर टेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। पाकिस्तान में चुनाव अगस्त 2023 से पेंडिंग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी में वहां चुनाव करवाए जाएंगे।

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