बर्लिन, 10 मार्च (आईएएनएस)। जर्मन सरकार ने देश के दंड संहिता (एसटीजीबी) के विवादास्पद अनुच्छेद 219ए को हटाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल, इस अनुच्छेद के तहत गर्भावस्था की समाप्ति के लिए विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में डॉक्टरों को उनकी वेबसाइटों पर गर्भपात के लिए विज्ञापन देने की अनुमति होगी। जर्मन सरकार ने कहा कि उन्हें यह भी सार्वजनिक करने की अनुमति होगी कि वे किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब तक, जर्मनी में महिलाओं को गर्भधारण के बाद पहले 12 हफ्तों के अंदर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने की अनुमति थी, लेकिन कानूनी रूप से उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त करने पर रोक थी। पहले इन विज्ञापनों को जारी करने पर जुर्माना या दो साल तक की कैद होने का प्रावधान था। पारिवारिक मामलों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और युवा मंत्री ऐनी स्पीगल ने कहा, जो लंबे समय से लंबित था वह आखिरकार वास्तविकता बन रहा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 219 ए को हटाने से महिलाओं के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्थायी रूप से मजबूत किया जाएगा। –आईएएनएस एसएस/आरजेएस




