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बांग्लादेश : गुलशन हमले के बाद 5 साल बाद मौत की सजा पर सुनवाई रुकी

ढाका, 2 जुलाई (आईएएनएस)। ढाका के गुलशन इलाके में 1 जुलाई, 2016 की देर शाम पांच युवा उग्रवादियों ने प्रवासियों के लोकप्रिय स्थल होली आर्टिसन बेकरी में धावा बोल दिया था और 20 खाने वालों, दो पुलिसकर्मियों और दो कर्मचारियों की हत्या कर दी। अगली सुबह सेना के पैरा-कमांडो ने उग्रवादियों को गोली मार दी। पांच साल बाद, सात दोषियों की मौत के संदर्भ की कागजी कार्रवाई अब तैयार है, लेकिन चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण सुनवाई शुरू नहीं हुई है। पिस्तौल, सब-मशीन गन, हेलिकॉप्टर और ग्रेनेड से लैस नव-जेएमबी उग्रवादियों ने रेस्तरां के कर्मचारियों और मेहमानों सहित लगभग 40 लोगों को बंधक बना लिया था। भोजन करने वालों में, उन्होंने एक भारतीय लड़की, नौ इतालवी, सात जापानी, एक बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी और दो बांग्लादेशियों को मार डाला। दो पुलिस अधिकारी - बनानी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी सलाहुद्दीन अहमद और रबीउल करीम हमलावरों को लेने की कोशिश में मारे गए। सेना के एक मिशन थंडरबोल्ट में, पैरा-कमांडो ने 13 बंधकों को बचाया, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और रात भर की घेराबंदी को समाप्त करने के लिए सभी पांच हमलावरों को मार डाला, जिसने दुनिया को चौंका दिया और रमजान के दौरान शुक्रवार को आया। इस घटना ने बांग्लादेश में आतंकवाद की धारणा को बदल दिया, यह दर्शाता है कि कैसे संपन्न परिवारों के शिक्षित युवाओं को भी इस सबसे जघन्य अपराध में फंसाया जा सकता है। हमले के मद्देनजर, बांग्लादेश ने संकट से निपटने के लिए संसाधनों को स्थानांतरित कर दिया और आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया गया। हमले के पीछे के अधिकांश मास्टरमाइंडों सहित दर्जनों आतंकवादी मारे गए या गिरफ्तार किए गए। 27 नवंबर, 2019 को एक आतंकवाद विरोधी न्यायाधिकरण ने हमले के लिए प्रतिबंधित नव-जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (नियो-जेएमबी) के सात आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश मोहम्मद मोजीबुर रहमान ने कहा, आतंकवाद के पागल, क्रूर और क्रूर पक्ष की घृणित अभिव्यक्ति के कारण हमलावर दया के योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा, सशस्त्र आतंकवादियों ने बच्चों के सामने हत्याओं को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने उनकी मौत की पुष्टि के लिए गतिहीन शवों को काट दिया। बेकरी अचानक मौत की घाटी में बदल गई। उन्होंने कहा कि यह हमला धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश के चरित्र हनन का प्रयास था और इसने विदेशियों को देश में असुरक्षित महसूस कराया। मौत की सजा पाए सात दोषियों में जहांगीर हुसैन उर्फ राजीव गांधी, रकीबुल हसन रेगन, असलम हुसैन उर्फ रशीदुल इस्लाम राश, अब्दुस साबर खान उर्फ सोहेल महफूज, हदीसुर रहमान सागर, शरीफुल इस्लाम खालिद उर्फ खालिद और मामुनूर राशिद रिपन हैं। एक अन्य आरोपी मिजानूर उर्फ बोरो मिजान को बरी कर दिया गया, क्योंकि उसकी संलिप्तता साबित नहीं हो सकी। --आईएएनएस एसजीके

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