Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी कोर्ट का फैसला, ज्ञानवापी से जुड़े सभी 7 मामलों की एक साथ होगी सुनवाई

ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की सुनवाई अब एक साथ, एक न्यायालय में होगी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को डिस्ट्रिक्ट जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने की।
Gyanvapi Masjid
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नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में किए जाने से संबंधित याचिका पर मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला दिया है।

सभी मामलों की एक साथ होगी सुनवाई

ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की सुनवाई अब एक साथ, एक न्यायालय में होगी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को डिस्ट्रिक्ट जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने की। याचिकाकर्ता महिलाओं के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है मामला ?

मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादिनियों लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। अदालत में उन्होंने अनुरोध किया था। अनुरोध में कहा गया था कि ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक ही तरह के सात अलग-अलग मामलों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में ही हो। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने फैसला सुनाया और अलग-अलग मामलों से जुड़ी सभी संबंधित फाइलें मगाईं हैं। बता दें कि इस मामले में सभी पक्षों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके थे। 

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