जीएसटी परिषद बैठकः उत्तराखंड नेसीतारमण से किया 302.25 करोड़ रुपये जल्द जारी करने का आग्रह
जीएसटी परिषद बैठकः उत्तराखंड नेसीतारमण से किया 302.25 करोड़ रुपये जल्द जारी करने का आग्रह

जीएसटी परिषद बैठकः उत्तराखंड नेसीतारमण से किया 302.25 करोड़ रुपये जल्द जारी करने का आग्रह

उत्तराखंड ने सभी विषयों के व्यापार सुविधा से संबंधित होने के कारण संदर्भित प्रस्तावों का किया समर्थनदेहरादून, 12 जून (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत की गयी। इसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त होने के परिप्रेक्ष्य में मार्च, 2020 से संबंधित प्रतिपूर्ति की धनराशि 302.25 करोड़ रुपये यथाशीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। बैठक में विधि समिति द्वारा संस्तुत विषयों को जीएसटी परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।प्रस्तुत विषयों पर चर्चा के अन्तर्गत पंजीयन के बहाली के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र की समय-सीमा का विस्तार किये जाने हेतु कठिनाइयों का निवारण आदेश प्रस्तावित किये जाने, माह मई, जून और जुलाई की करावधियों के लिए छोटे करदाताओं (वार्षिक आवर्त 5 करोड़ रुपये तक वाले व्यापारियों) के लिए विलम्ब शुल्क तथा ब्याज की दर में कमी किये जाने तथा वर्ष 2020-21 के अवशेष समय के लिए ब्याज की दर में कमी किये जाने पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत सभी विषयों के व्यापार सुविधा से संबंधित होने के कारण संदर्भित प्रस्तावों का राज्य द्वारा समर्थन किया गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने माह दिसम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 तक की कुल 822 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य के पक्ष में जारी किये जाने हेतु केन्द्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। वर्तमान परिदृश्य में राज्य की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त होने के परिप्रेक्ष्य में मार्च, 2020 से संबंधित प्रतिपूर्ति की धनराशि 302.25 करोड़ रुपये यथाशीघ्र जारी किये जाने का अनुरोध किया। बैठक में ऐसे करदाताओं, जिन्होंने जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के लिए फार्म जीएसटीआर 3ख दाखिल नहीं किये हैं, उनके लिए विलम्ब शुल्क में कमी किये जाने का प्रस्ताव किया गया। इसका राज्य द्वारा समर्थन किया गया। इस क्रम में मंत्री ने जीएसटी परिषद से ऐसे मामलो में, जिनमें माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 हेतु फार्म जीएसटीआर 3ख वर्तमान दर से देय विलम्ब शुल्क सहित दाखिल किये जा चुके हैं, प्रस्तावित विलम्ब शुल्क से अधिक जमा विलम्ब शुल्क को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट किये जाने पर विचार करने का अनुरोध किया। हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल-hindusthansamachar.in

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