चिकित्सक जांच कर बताए गर्भपात हो सकता है या नहीं-हाईकोर्ट
जयपुर, 12 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पडोसी की ओर से दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई युवती के गर्भपात को लेकर जनाना अस्पताल, जयपुर की अधीक्षक को मेडिकल जांच करने को कहा है। अदालत ने अस्पताल अधीक्षक को 15 जून तक रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि गर्भावस्था की इस स्टेज पर गर्भपात हो सकता है या नहीं? न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पीडिता के पिता की ओर से दायर याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि उसके पडोस में रहने वाले आरोपी ने याचिकाकर्ता की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। फिलहाल उसके करीब 22 सप्ताह का गर्भ है। पीडिता की उम्र और उसके स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अस्पताल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in