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Monday, March 2, 2026
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गंभीर कानूनी पचड़े में फंसे यूट्यूबर अरमान मलिक, धार्मिक भावनाएं भड़काने और बहुविवाह का आरोप

यूट्यूबर अरमान मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें और उनकी दोनों पत्नियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है।

नई दिल्‍ली / रफ्तार डेस्‍क । फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अरमान मलिक और उनकी पत्नियों पायल और कृतिका मलिक को दो अलग-अलग मामलों में समन जारी किया है। कोर्ट ने इन्हें 2 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं और एक से अधिक शादियां कर कानून का उल्लंघन किया है। यह याचिका पटियाला के एडवोकेट देवेंद्र राजपूत द्वारा दायर की गई थी। 

एडवोकेट राजपूत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पायल मलिक ने एक वीडियो में खुद को काली माता के रूप में प्रस्तुत किया था, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस पर पहली शिकायत दर्ज की गई। देवेंद्र राजपूत ने आगे बताया कि यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर अरमान मलिक के खिलाफ बहुविवाह का भी केस दायर किया गया है। उन्होंने दावा किया कि अरमान की पहली शादी सुमित्रा नामक महिला से हुई थी, जिसे कथित तौर पर उन्होंने पैसे देकर शादी की थी। इसके बाद उन्होंने पायल और कृतिका से विवाह किया। 

अरमान मलिक पर तीन बड़े केस

अरमान मलिक एक बार फिर गंभीर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, बहुविवाह जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एडवोकेट देवेंद्र राजपूत ने बताया कि दूसरा मामला अरमान मलिक की चार शादियों को लेकर है। राजपूत के अनुसार, अरमान की पहली शादी सुमित्रा नाम की महिला से हुई थी, इसके बाद पायल और कृतिका से। चौथी शादी उन्होंने अंडमान की एक लड़की से की है, जिसका टैटू अरमान के हाथ पर भी है। ये सभी सबूत यूट्यूब पर वीडियो के रूप में मौजूद हैं। इसलिए मैंने अरमान पर दूसरा केस कई शादियां करने को लेकर दर्ज किया है। 

2 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश 

राजपूत ने बताया कि तीसरा केस इनफार्मेशन एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। जिसमें आरोप है कि अरमान ने अपने चैनलों पर बच्चों को पानी में डुबाने जैसे दृश्य और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित किया, जो कानूनन प्रतिबंधित है। याचिका में उनके सभी ऐसे यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देवेंद्र राजपूत ने बताया कि कोर्ट ने सभी आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और 2 सितंबर को पेश होने का आदेश जारी किया गया है। अब अरमान मलिक और उनकी पत्नियों को पटियाला कोर्ट में हाजिर होना होगा। फिलहाल, अरमान मलिक की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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